भारतीय संविधान एक राष्ट्र भाषा का वर्णन नहीं करता । तथा भारत में कोई
एक राष्ट्र भाषा नहीं है। संविशान के अनुसार केंद्रीय सरकार में काम हिन्दी
और अंग्रेज़ी भाषाओँ में होता है, और राज्यों में हिन्दी अथवा अपने-अपने
क्षेत्रीय भाषाओँ में काम होता है । भाषाई मामले में भारतवर्ष विश्व के
समृद्धतम् देशों में से एक है। यहाँ मुख्यतः बोली जाने वाली भाषाओं की सूची
इस प्रकार है:
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